इस्लामाबाद। पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने अपने देश के चुनाव आयोग को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के खिलाफ विदेशी फंडिंग के मामलों पर एक महीने के अंदर फैसला लेने को कहा है। डान के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कानून के तहत इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईसीपी को पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआइ के खिलाफ लंबित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए उन्हें अधिकाधिक 30 दिनों का समय दिया गया है। जस्टिस कियानी ने कहा कि अगर पीटीआइ को किसी प्रतिबंधित स्रोत से रकम हासिल हुई है तब उसकी स्थिति पर असर पड़ेगा और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान भी इसके लपेटे में आएंगे और सच्चाई को सामने लाने के लिए यह सबसे अहम जांच साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सच का पता लगाने के तरीके को लेकर चुनाव आयोग पर कोई रोक-टोक नहीं लगाई है।