हजारों किसानों के साथ सहारनपुर कोर्ट में हुई नरेश टिकैत की पेशी, मिली जमानत
14 साल पुराने मामले में सहारनपुर कोर्ट ने जारी किये थे भाकियू अध्यक्ष के गैर जमानती वारंट, न्यायिक परिसर में भाकियू ने चलाया भण्डारा
मुजफ्फरनगर। 14 साल पुराने एक मामले में सहारनपुर जनपद के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. नरेश टिकैत के खिलाफ जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को लेकर शुक्रवार को दो जिलों में भारी हलचल नजर आई। कोर्ट के आदेश पर भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत हजारों किसानों के काफिले के साथ सहारपुर पहुंचे और कोर्ट में अपनी पेशी दर्ज कराई, जहां उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनको नियमित पेशी दर्ज कराने की हिदायत दी है। इस दौरान भाकियू नेताओं ने सहारनपुर कचहरी में पूरी तरह से कब्जा जमाकर टैंट लगाते हुए भण्डारा भी किया। भट्टी लगाकर वहीं पर भोजन तैयार किया गया था। नरेश टिकैत ने कहा कि वो अदालत और कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी समाज के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, मीडिया के सहारे उनको बदनाम न किया जाये।
बता दें कि सहारनपुर जनपद के सरसावा थाने में 20 मई 2010 को पुलिस की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसमें आरोप था कि किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देते हुए यातायात जाम कर दिया था। थाने का भी घेराव किया गया। 14 साल पुराने इस मामले में वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े इमरान मसूद, के साथ ही भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत, वीरेंद्र, राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पंवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, अब्दुल वाहिद, प्रदीप, राजपाल, वीरेंद्र सिंह, प्रवेश गुर्जर, प्रीतम सिंह, जसंवत, मेला राम पंवार, पप्पू, वीरेंद्र, चरण सिंह, अशोक, बलजीत सिंह और अशोक चौधरी नामजद किए गए थे। इस मुकदमे में अदालत में पेश होकर इमरान मसूद और अन्य कई आरोपी अब तक जमानत करा चुके हैं। आरोपियों पर धारा 147, 283 और 341 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश जारी करते हुए एसएसपी सहारनपुर को आदेश दिए थे कि 24 मई को नरेश टिकैत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। प्रकरण के समय चौधरी नरेश टिकैत भाकियू के अध्यक्ष नहीं थे। वह प्रतिनिधि के तौर पर सम्मेलन में शामिल होने गए थे।
इस मामले में भाकयू सुप्रीमो नरेश टिकैत के गिरफ्तारी वारंट जारी होने से संगठन में भारी रोष नजर आया और भाकियू जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को सुबह से ही किसानों ने रोहाना टोल पर पहुंचकर सहारनपुर कूच की तैयारी की। योगेश शर्मा का कहना था कि 14 वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमें में न्यायालय द्वारा ना कोई नोटिस भेजा गया, ना ही कोई सूचना प्रेषित की गई और अब अचानक से 24 मई को अदालत में पेश होने को कहा गया और हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अब यूनियन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के साथ रोहाना टोल पर नरेश टिकैत पहुंचे और वहां से सहारनपुर कोर्ट जाकर पेशी दर्ज कराई। बताया गया है कि कोर्ट द्वारा नरेश टिकैत की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उनको जमानत दे दी और सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिये हैं।