संजय हत्याकाण्ड में दो भाइयों सहित चार को उम्र कैद व 25-25 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड

भोपा के मोरना में साल 2008 में हुई थी घटना

Update: 2023-04-29 13:22 GMT

मुज़फ्फरनगर। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार व प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 30 जुलाई 2008 को थाना भोपा के ग्राम मोरना में गला रेतकर संजय की हत्या करने के मामले में आरोपी मतीन, शमीम ,दोनों भाई, आसिफ व साजिद को उम्र कैद व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर 3 माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई एडीजे 10 हेमलता त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की


अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 30 जुलाई 2008 को थाना भोपा के ग्राम मोरना में घर से गए संजय लापता हो गया था जिसके बाद खेत मे संजय का गर्दन शव कटा बरामद हुआ थां। म्रतक के भाई राजेन्द्र ने अज्ञात में मामला दर्ज कराया था।बाद में पुलिस ने सात आरोपियों मतीन, शमीम, आसिफ, साजिद ,रियासत,सरफराज,भूरा के विरुद्ध कार्यवाही की थी । कोर्ट ने तीन आरोपियों रियासत, सरफराज व भूरा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जबकि 4 को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई और 25-25 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।


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