प्रयागराज- भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने में चार दशक से की जा रही आनाकानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों का अधिकार है यह अनुकंपा नहीं है। मामला मुरादाबाद जिले से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों का अधिकार है, अनुकंपा नहीं। इसके भुगतान में चार दशक तक सरकारी आनाकानी चिंता का विषय है। लिहाजा, अदालत तकनीकी आपत्तियों को किसानों के मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं होने देगी। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने करीब चार दशक से मुआवजे की कानूनी लड़ाई लड़ रहे मुरादाबाद के किसानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वेद प्रकाश सैनी समेत नौ अन्य याचिकाओं पर कृषि उत्पादन मंडी समिति को नई दर पर मुआवजे की रकम किसानों को छह हफ्ते में अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि भुगतान में दोबारा देरी पर वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 फीसदी अतिरिक्त ब्याज अदा करना होगा।

खतौली के श्री कुन्दकुन्द जैन इंटर कॉलेज में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान
खतौली स्थित श्री कुन्दकुन्द जैन इंटर कॉलेज में सेवा निवृत्त अध्यापकों के सम्मान में एक भावुक और गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इस वर्ष सेवा निवृत्त हुए रामकुमार पुंडीर, सुधीर कुमार पांडेय और अजय जैन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय से पूर्व में सेवा निवृत्त हो चुके कई अध्यापकों का भी सम्मान किया गया। समारोह में बिजेन्द्र कुमार, कामेश्वर, आदीश जैन, राजपाल, ऋषिपाल और विमला को भी मंच पर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम का माहौल पूरे समय आत्मीय बना रहा और विद्यालय परिवार ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रबन्ध समिति के पूर्व प्रबन्धक राजीव जैन




