सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी, 18 से 21 अक्टूबर तक तय समय में ही फोड़ सकेंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि लोग 18 से 21 अक्टूबर तक ही इन पटाखों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित…


