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दवाओं की जमाखोरी में गौतम गंभीर को दोषी ठहराया

दवाओं की जमाखोरी में गौतम गंभीर को दोषी ठहराया
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नई दिल्ली। ड्रग कंट्रोलर ने दवाओं की जमाखोरों के मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी माना है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2349 स्ट्रिप्स फेबीफ्लू गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा खरीदा गया। मामले की सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में यह भी बताया है कि इस मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि दवाइयां उन्होंने कहां से खरीदीं और क्या इसके लिए उन्होंने लाइसेंस अथॉरिटी से इजाजत ली थी?

ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से वकील नंदिता राव ने कहा कि गंभीर फाउंडेशन ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और अधिकृत डीलरों द्वारा फिर से भरे गए और डॉ. सिद्धार्थ की देखरेख में विभिन्न लोगों को वितरित किए गए। गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं 1,139 मरीजों को मिलीं। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध करते हुए फेबीफ्लू की अनधिकृत तरीके से स्‍टॉकिंग भी की। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने दवाइयों को स्टोर करके ड्रग्‍स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन किया है।

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