सोमवार से दिल्ली के मॉल व रेस्तरां होंगे गुलजार
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद लगातार अनलॉक की प्रक्रिया में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति दे दी है. इसके अलावा डीडीएमए ने आज अपने एक आदेश में कहा कि इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का जिम्मा जिलाधिकारियों का होगा.
यही नहीं, फिलहाल दिल्ली में एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट लगेगी. जबकि रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी. इसके अलावा सभी बाजारों और मॉल में भी दुकानें खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही है. वहीं, रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. इसके अलावा अब 50 फीसदी क्षमता के साथ बार भी खोले जा सकेंगे. बता दें कि बार खोलने का भी समय तय किया गया है और यह दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट और बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं, मेट्रो अभी भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी. साथ ही बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम यात्रियों के बैठने की सुविधा रहेगी.