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सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक जमकर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक जमकर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त
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नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी ) द्वारा की जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बुधवार दोपहर साढ़े 12 बजे के बाद रोक दी गई। इससे पहले वहां अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोकी है, क्योेंकि कोर्ट की ओर से यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश आया है। अब सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।

जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार सुबह अतिक्रमण हटाने कार्रवाई शुरू की गई। इस कड़ी में सबसे पहले कुशल चौक पर बुलडोजर के जरिये रेहड़ियों को तोड़ा गया। रेहड़ियों को तोड़ने के बाद अन्य अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। बता दें कि कुशल चौक पर ही 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभायात्रा पर पथराव किया गया था। इसमें आधा दर्जन से भी अधिक पुलिस वाले भी घायल हुए थे।

वहीं, उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बुधवार को मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। हालांकि, अभी अतिक्रमण हटाया जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने के आदेश के बाद तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। कुल 6 बुलडोजरों ने बुधवार को कुछ देर के लिए जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला है कि नालों व सड़क पर रखे बोरों में प्लास्टिक का सामान व प्लास्टिक की बोतलें भरकर रखी गई थीं।

अतिक्रमण हटाने की कड़ी में बुलडोजर ने उस जगह पर बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाया, जहां पर सोनू चिकना ने गोली चलाई थी। जहांगीरपुरी इलाके में अगले दो दिन तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहती, लेकिन अब रोक लगने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर, बुलडोजर के चालक ने बताया था कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तहत फिलहाल सड़कों पर बनी झुग्गियों और दुकानों को हटाया जाएगा।

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