4 लड़कियों के रेप केस का आरोपी दलित को कोर्ट ने किया बरी
इतना ही नहीं तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी जिसे अब कोर्ट ने बरी कर दिया है उसे स्टेट दो महीने के अंदर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दे।
X
Rishiraj Rahi13 Aug 2021 2:39 PM IST
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने चार नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को गलत केस में फंसाया गयौ। आरोपी दलित है और परिजनों ने आरोपी को लेकर गलत धारणा बना ली। इतना ही नहीं तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी जिसे अब कोर्ट ने बरी कर दिया है उसे स्टेट दो महीने के अंदर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दे।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी सीरियल सेक्सुअल आफेंडर है. मई 2015 से आरोपी जेल में था। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट से कहा था कि वो दलित है इसलिए उसे झूठे मामलों में फंसाया गया। आरोपी ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ऊंची जाति से है। शिकायतकर्ता से उसका कई बार झगड़ा हो चुका था। ये झगड़ा शिकायतकर्ता के कुत्ते की वजह से हुआ था।
Next Story