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ट्रैक्टर रैली को लेकर गलत ट्वीट मामले में शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फाॅलोअर्स हैं।

ट्रैक्टर रैली को लेकर गलत ट्वीट मामले में शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक जारी
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही छह अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले दो हफ्तों के लिए कायम रखा है।

चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फाॅलोअर्स हैं।

शशि थरूर की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर इस वक्त दिल्ली में हैं और उनपर गंभीर आरोप हैं, इसलिए अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन क्या आप उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इस पर मेहता ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं। पीठ ने नोटिस जारी करते अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा और दो हफ्ते बाद के लिए सुनवाई टाल दी।

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