undefined

सुपरटेक दो चालीस मंजिला टावर ढहाने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया था और सुपरटेक द्वारा अपनी लागत से दो महीने की अवधि के भीतर इसे तोड़ा जाना चाहिए।

सुपरटेक दो चालीस मंजिला टावर ढहाने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
X

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को मंगलवार को बड़ा झटका देते हुए सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स एंड स्यान यावे-16 और 17 को अवैध ठहराते हुए दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है।

रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स एंड स्यान यावे-16 और 17 को अवैध ठहराया है और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया था और सुपरटेक द्वारा अपनी लागत से दो महीने की अवधि के भीतर इसे तोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाएं।

Next Story