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कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 5000 क्युसेक पानी जारी करे। प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थीए जहां से अब कर्नाटक सरकार को झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया है। कावेरी जल विवाद बीते दिनों उस वक्त फिर चर्चा में आ गया, जब तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से अपने जलाशय के जल में से 24 हजार क्युसेक पानी प्रतिदिन देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।




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