ओटीएस द्वितीय चरण की अवधि बढ़ी, विद्युत उपभोक्ताओं को राहत

यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना अब 5 फरवरी 2026 तक लागू

मुजफ्फरनगर। विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के द्वितीय चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से बकाया भुगतान, विद्युत चोरी और अन्य लंबित मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को छूट का लाभ लेने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

इसे भी पढ़ें:  भाकियू अराजनैतिक के चार बड़े नेताओं समेत 400 अज्ञात पर मुकदमा

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना के द्वितीय चरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे 5 फरवरी 2026 तक लागू रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विद्युत बकाया, विद्युत चोरी सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय छूट प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य लंबित बकाया की वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राहत देना है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपने मामले का निस्तारण कर सकें।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर में जहीरीली हुई हवा, लखनऊ में मंत्री कपिल देव ने कस दिए पेंच

मुख्य अभियंता ने अपील की कि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर आगे आकर पंजीकरण कराएं और उपलब्ध छूट का पूरा लाभ उठाएं। निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसे भी पढ़ें:  तमंचे से फायरिंग कर बनाया था वीडियो, युवक गिरफ्तार

Also Read This