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कांग्रेस के छह बागी विधायक अयोग्य घोषित, स्पीकर ने की बड़ी कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बड़ी कार्रवाई की है। दलबदल कानून के तहत कांग्रेस के छह बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने दल-बदल कानून के तहत याचिका दायर की थी।

 

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस के बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी छह बागी विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं।

 

कांग्रेस के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुना दिया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। दरअसल, स्पीकर ने कल दोनों पक्षों को सुना था। आज स्पीकर ने फैसला सुनाया है। बागी विधायकों पर आरोप है कि भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में व्हिप जारी होने के बावजूद वोटिंग की। इसके अलावा बजट पारित करने के दौरान व्हिप जारी होने के बावजूद ये सदन से गैर हाजिर रहे। बागी हुए कांग्रेस विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और चौतन्य शर्मा के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर गुुरुवार सुबह कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को ब्रेकफास्ट दिया।

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