सोशल मीडिया पर अपमान करने पर पांच साल जेल
नई दिल्ली। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति का अपमान करने के जुर्म में जेल की सजा तीन से बढ़ाकर पांच साल तक कर दी है। इसके लिए बकायदा सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किया गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा जारी एक अध्यादेश के जरिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून, 2016 (पेका) के प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। यह अध्यादेश तब जारी किया गया है जब कुछ दिनों पहले ही संचार मंत्री मुराद सईद के खिलाफ 'अभद्र' टिप्पणियों के लिए मीडिया जगत की एक हस्ती मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया था।
मामले में कानून मंत्री बैरिस्टर फारुख ने चेतावनी भी दी थी कि 'फर्जी खबरों' में शामिल होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लागू किया गया। अध्यादेश में पेका की धारा 20 में संशोधन कर किसी व्यक्ति या संस्थान का अपमान करने के लिए जेल की सजा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल तक कर दी गई है।