MUZAFFARNAGAR--चीनी, गुड़, दूध और जूस सभी में मिलावट
नमूने फेल होने पर मिलावटखोरी के 18 मामलों में एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने लगाया 3.22 लाख का अर्थदण्ड, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के 169 मामले कराये दर्ज, मिलावटखोरों से दिसम्बर तक वसूला 25.47 लाख का अर्थदण्ड
मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में केवल दूध और दही ही नहीं, बल्कि चीनी और गुड़ के साथ साथ फ्रूट जूस में भी जन स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक मिलावट की जा रही है। मिलावटखोरी के ऐसे ही मामलों को पकड़ने के लिए की गयी छापेमारी के दौरान भरे गये नमूने फेल आये तो मिलावटखोरी के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करा दिया गया था। ऐसे 18 मामलों का निस्तारण करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ;प्रशासनद्ध/न्याय निर्णायक अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ 3.22 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को यह अर्थदण्ड वसूल करने के आदेश दिये हैं। वहीं विभागीय स्तर पर जनपद में मिलावटखोरी के मामले पकड़ने जाने पर आरोपियों से 25.47 लाख रुपये बतौर अर्थदण्ड वसूली की गयी है। 169 मुकदमे दायर किये गये हैं।
सहायक आयुक्त ;खाद्यद्ध डा. चमन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गये थे। जांच के पश्चात खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त न्याय निर्णायक मजिस्ट्रेट प्रशासन मुजफ्फरनगर के न्यायालय द्वारा माह दिसम्बर 2023 में 18 वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर 322,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। उन्होंने बताया कि इनमें इरशाद पुत्र निन्ना, ग्राम-शिकारपुर पर 32000/चीनी और गुड़, बिल्लू पुत्र निन्ना, ग्राम-शिकारपुर 20000/चीनी, इरशाद पुत्र निन्ना, ग्राम-शिकारपुर पर 12000/गुड़, रविन्द्र कुमार पुत्र रोहिताश, ग्राम-शिकारपुर पर 12000/गुड़ और 20000/चीनी, शैकी पाल पुत्र जगपाल, मीरापुर पर 15000/मिश्रित दूध, मुस्तकीम पुत्र अब्दुल कय्यूम, कमहेड़ा पर 35000/चिकन चंगेजी, अखतर अली पुत्र मौ. शमीम साँझक पर 12000/मिश्रित दूध, मौ. उवेश पुत्र शमशाद अहमद खतौली पर 10000/मिक्स फ्रूट जूस, दिनेश त्यागी पुत्र हरपाल सिंह रामपुरी पर 14000/गेहूँ का आटा, राजेश पुत्र सोमपाल सिंह ग्राम- रामपुर पर 12000/मिश्रित दूध, अंकित पाल पुत्र जगदीश, ग्राम-होशियारपुर बधाई पर 20000/मिश्रित दूध, विनीत कुमार पुत्र मेघपाल सिंह शाहपुर पर 20000/मिश्रित दूध, मोनू पुत्र नरेश, ग्राम-बहेड़ी पर 13000/गाय का दूध, दीपक गुप्ता पुत्र सलेक चंद रामपुरी उत्तरी पर 20000/बेसन, इस्तकार अली पुत्र उम्मेद अली, ग्राम-खोकनी पर 15000/मिश्रित दूध और भूरा पुत्र यूसुफ, ग्राम- मेघाखेड़ी पर 40000/दही में मिलावट पाये जाने पर अर्थदण्ड किया गया है।
डा. चमन लाल ने बताया कि इनके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में माहदृदिसम्बर 2023 तक 140 वादों को निस्तारित करते हुए न्याय निर्णायक मजिस्ट्रेट प्रशासन मुजफ्फरनगर नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा 22 लाख 65 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। माह दिसम्बर 2023 तक 25.47 लाख रुपये के अर्थदंड की वसूली की गयी है। न्यायालय में माह दिसम्बर 2023 तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 169 वाद दायर किये गए हैं।