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शुकदेव आश्रम को सीएम योगी ने दी 5 एकड़ भूमि

मुजफ्फरनगर जनपद के गंगा किनारे स्थित महाभारत कालीन इतिहास समेटने वाले शुक तीर्थ में शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव महाराज द्वारा बनाए गए श्री शुकदेव आश्रम के लिए कांग्रेस राज में मिली भूमि की लीज डीड को योगीराज में अगले 30 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

शुकदेव आश्रम को सीएम योगी ने दी 5 एकड़ भूमि
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ् स्थल माने जाने वाले शुकतीर्थ के श्री शुकदेव आश्रम को दी गई वन विभाग की भूमि के लिए लीज डीड को आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीी अध्यक्षता आयोजित हुई राज्य मंत्री परिषद की मीटिंग में लीज डीड बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब यह भूमि 2039 तक श्री शुकदेव आश्रम के पास रहेगी।

श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर को लीज पर दी गयी 05 एकड़ (2.0243 हे0) वन भूमि के आगामी 30 वर्षाें हेतु (दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2039 तक) लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिपरिषद ने श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर को लीज पर दी गयी 05 एकड़ (2.0243 हे0) वन भूमि के आगामी 30 वर्षाें हेतु (दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2039 तक) लीज नवीनीकरण की अनुमति विषयक प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रताल एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का ग्राम हैं। इसी स्थान पर स्थित शुकदेव आश्रम (जनपद मुजफ्फरनगर में श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट) में लगातार भागवत कथाएं होती रहती हैं, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं एवं रात्रि स्थगन करते हैं। ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क विद्यालय, छात्रावास एवं निःशुल्क चिकित्सालय भी स्थापित एवं संचालित है। इस संस्था को बागवानी, वृक्षारोपण एवं गौ गृह निर्माण हेतु ग्राम-शुकताल बांगर स्थित 05 एकड़ (2.0243 हे0) वन भूमि दिनांक 01.01.1950 से 31.12.1979 तक 30 वर्षाें के लिए इस शर्त पर दी गयी थी कि उतनी ही अवधि के लिए पट्टे कर 02 बार इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

प्रश्नगत संस्था को लीज पर दी गयी 05 एकड़ भूमि के द्वितीय लीज नवीनीकरण (दिनांक 01.01.1980 से दिनांक 31.12.2009) हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा संस्तुति पत्र सं0-5791/14-2-93-187/1953 दिनांक 01.10.1993 भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर अन्तिम निर्णय भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार को प्रेषित इस प्रस्ताव में प्रश्नगत 05 एकड़ वन भूमि संरक्षित क्षेत्र (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) में थी। संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित इस वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत स्वीकृति के अतिरिक्त राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था तत्समय लागू नहीं हुई थी। यह व्यवस्था भारत सरकार के दिशा-निर्देश संख्या-थ्ण्छव.6.3ध्2003ॅस्.1;च्ज्द्ध दिनांक 11.01.2005 द्वारा वर्ष 2005 से लागू हुई। अतः अब संरक्षित क्षेत्र (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) के अन्तर्गत अवस्थित वर्णित 05 एकड़ वन भूमि के लीज का नवीनीकरण (दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2039 तक) राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के अनुमोदनोपरान्त होगा।

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