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कांवड़ मार्ग पर नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों के आदेश को बताया संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, सरकारों से मांगा जवाब, 26 जुलाई को होगी सुनवाई

कांवड़ मार्ग पर नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। यूपी सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने को कहा गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा दो और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश दिखने लगा और इस पर कहा कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन वे इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। वकील ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि अधिकांश लोग बहुत गरीब, सब्जी और चाय की दुकान चलाने वाले हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसका पालन न करने पर हमें बुलडोजर की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाए। इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी शामिल हैं। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से होती आ रही है और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग उनकी यात्रा में मदद करते हैं। अब आप उन्हें बाहर कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं की ओर से भी बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं। इनमें मुस्लिम कर्मचारी भी काम कर सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहां का खाना किसी न किसी तरह से मुसलमानों या दलितों की ओर से बनाया या परोसा जा रहा है? निर्देश में स्वेच्छा से लिखा है, लेकिन स्वेच्छा कहां है? अगर मैं बताऊंगा तो मैं दोषी हूं और अगर नहीं बताऊंगा तो भी मैं दोषी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु कांवड़िया भी यह उम्मीद करते हैं कि खाना किसी खास श्रेणी के मालिक द्वारा पकाया जाना चाहिए?

कांवड़ यात्रा मार्ग पर नामपट्टिका लगाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि यदि निर्देशों को लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो यह संविधान और प्रस्तावना के उद्देश्यों के खिलाफ होगा और अनुच्छेद 14, 15, 17 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर नाम का बोर्ड प्रदर्शित करने का यह निर्देश हमारे देश में प्रचलित संवैधानिक और कानूनी मानदंडों के विपरीत है। तर्क यह है कि कर्मचारियों की छंटनी संविधान के अनुच्छेद 191जी के तहत उनके अधिकारों को भी प्रभावित करती है। कहा गया कि यदि नाम प्रदर्शित किए जाते हैं तो सुरक्षा का भी सवाल है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नामपट्टिका लगाने के यूपी सरकार के आदेश पर सीनियर काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कांवड़िये भी भोजन की अपेक्षा करते हैं कि भोजन किसी विशेष श्रेणी के मालिक द्वारा पकाया जाना चाहिए?

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