पुलिस पर हमला करने वालों को कैद व जुर्माना
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Shivam Jain17 Feb 2022 10:46 AM GMT
मुजफ्फरनगर । पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस वर्ष की सज़ा व 12,12 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 24 अक्टूबर 2014 को थाना भोपा के बिहारीगढ़ के माजरा कल्याणपुर के जंगल मे सोलानी नदी में नाव से जाल डालकर मछली पकड रहे आरोपियों विज्वल उर्फ फुरकान व चांद द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले में दस वर्ष की सज़ा व 12,12 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की।
अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 307 आई पीसी के तहत दस साल की सज़ा व दस हज़ार का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष की सज़ा व दो हज़ार का जुर्माना किया गया है।
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