लोक अदालत के लिए निकाली गई जागरूकता रैली
आठ मार्च को आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में निपटाये जाएंगे मुकदमे, न्यायिक विभाग ने किया प्रेरित

मुजफ्फरनगर: आने वाले 8 मार्च 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक और प्रचार गाड़ियों से सुसज्जित यह रैली जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और पुनः जिला न्यायालय में संपन्न हुई। इस रैली में मुख्य रूप से आधी आबादी ने भाग लिया। इन महिलाओं ने सभी को इस अवसर का लाभ उठाकर आपसी सुलह और समझौते के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया।
इस रैली में पैरा लीगल वालंटियर्स सहित कई न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और उसमें सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित एवं निशुल्क न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराना था। रैली के दौरान लाउडस्पीकर और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को लोक अदालत में अपने लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रितिश सचदेवा ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025 द्वितीय शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, तहसील स्तर पर बुढ़ाना न्यायालय, ग्राम न्यायालय जानसठ और ग्राम न्यायालय खतौली में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें आपराधिक शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले और राजस्व और सिविल वाद शामिल हैं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे समय और धन की बचत होती है और निर्णय के खिलाफ अपील की संभावना नहीं रहती। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायिक प्रक्रिया को आसान और जनता के लिए सुलभ बनाया जाता है।