undefined

पांच साल पुराने शराब तस्करी के मामले में डेढ़ साल की सजा

पांच साल पुराने शराब तस्करी के मामले में डेढ़ साल की सजा
X

मुजफ्फरनगर। करीब पांच साल पुराने शराब तस्करी के एक मामले में पकड़े गये दो आरोपियों में से एक आरोपी को आज अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले का एक आरोपी मर चुका है।

सूत्रों के अनुसार पडौसी जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक कैंटर को पकड़ा था। इसमें अवैध शराब मिली थी। इस कैंटर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने के उपरांत आज सजा सुनाई है। इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की।

उन्होंने बताया कि 10 नवम्बर 2015 को शामली के आदर्श मंडी थाना पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर सहारनपुर लाई जा रही अवैध शराब के कैंटर को पकड़ा था। इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए पुलिस ने शराब तस्कर प्रदीप शर्मा और सुखविन्दर को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मुकदमे की सुनवाई जिला कचहरी में एडीजे-12 छोटेलाल यादव के न्यायालय में चली। अभियोजन की ओर से मजबूत पैरवी करते हुए गवाह और साक्ष्य पेश किये गये। पांच साल पुराने इस मामले में अदालत ने प्रदीप शर्मा को एक साल छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रदीप पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। इस मुकदमे के दूसरे आरोपी सुखविंदर की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।

Next Story