undefined

इंस्पेक्टर अनिल कपरवान-30 करोड़ 29 लाख की सम्पत्ति करा चुके जब्त

मुजफ्फरनगर जनपद में तीन साल से थाना प्रभारी के रूप में तैनात इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने दो थानों में रहकर दो बड़े माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अतर्गत कार्यवाही कराते हुए 30.29 करोड़ रुपये की चल अचल सम्पत्ति को शासन के पक्ष में कुर्क कराने का काम किया है।

इंस्पेक्टर अनिल कपरवान-30 करोड़ 29 लाख की सम्पत्ति करा चुके जब्त
X

मुजफ्फरनगर। इंस्पेक्टर अनिल कपरवान तीन साल पहले जब मुजफ्फरनगर जनपद के सबसे महत्वपूर्ण थानों में शुमार शहर कोतवाली में प्रभारी बनकर आये तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह तीन साल में अपराध उन्मूलन के पैमाने पर इतने सफल थानेदार बन पायेंगे। उन्होंने इस कार्यकाल में दो थानों में प्रभारी रहते हुए कई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इस कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट में उनके द्वारा कराई गयी कार्यवाही अविस्मरणीय है।


इंस्पेक्टर अनिल कपरवान शहर कोतवाली में तीन साल का सफल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद अब थाना नई मण्डी के प्रभारी निरीक्षक बनकर मुजफ्फरनगर पुलिस के अपराध उन्मूलन के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्टर में अभी तक दो माफिया के खिलाफ कार्यवाही कराते हुए 30 करोड़ 29 लाख रुपये की चल व अचल सम्पत्ति को शासन के पक्ष में जब्त कराने का काम किया है। इनमें 26 सितम्बर 2020 को यूपी की सबसे बड़ी कार्यवाही करने का अवसर उनको मिला। शहर कोतवाली के गांव शेरपुर निवासी नकल माफिया और गैंगस्टर इमलाख थाना छपार क्षेत्र के गांव भमावड़ी में बाबा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन एंड टेक्नोलाजी की बहुमंजिला इमारत तैयार करा रहा था।

शहर कोतवाली पुलिस ने इमारत कुर्क कर सील लगा दी। इसके साथ ही थाना छपार के गांव सिमरती में एक करोड़ से अधिक की 41 बीघा भूमि, ताजपुर में 90 लाख की 26 बीघा भूमि तथा थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव सरवट स्थित तीन करोड़ के प्लाट को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बाबा इंस्घ्टीट्यूट व मेडिकल कालेज की दो करोड़ की 51 बीघा भूमि तथा कालेज से जुड़े 18 करोड़ की कीमत के चार अन्य भवनों को भी सील कर दिया। इमलाख ने अवैध तरीके से 25 करोड़ की चल व अचल संपत्ति अर्जित की थी, जिसे सितम्बर 2020 में इंस्पेक्टर अनिल कपरवान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया गया।


मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर की आड़ में इमलाख खान ने फर्जी डिग्रियां बांटने का धंधा शुरू कर दिया और अकूत संपत्ति बनाई। उसके खिलाफ धोखाधड़ी के तीन मामले वर्ष 2008 व 2013 में दर्ज हुए। वहीं 24 अगस्त 2017 में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला करने के बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया था। 15 अपै्रल 2019 में शहर कोतवाली में इमलाख के खिलाफ इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 25 करोड़ रुपये की उसकी सम्पत्ति कुर्क करने से पूर्व जुलाई 2020 में शहर कोतवाली पुलिस ने ही इमलाख खान की गांव बामनहेड़ी में स्थित करीब 15 बीघा जमीन व एक स्कूटी को जब्त किया था। यह करीब पांच करोड़ रुपये की चल अचल सम्पत्ति थी। इसके बाद आज नई मण्डी थाना प्रभारी रहते हुए अनिल कपरवान ने शराब माफिया संजीव काला की 29 लाख की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क कराई।

Next Story