पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर में 4 साल पूर्व अपनी पत्नी पर छुरी से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसको मौत के घाट उतार देने वाले एक पति को अदालत ने सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर। अपनी ही पत्नी की मामूली विवाद के बाद धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी पाये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारे पति पर अदालत ने अर्थदण्ड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब चार वर्ष पूर्व साल 2017 में थाना सिविल लाइन के मौहल्ला मल्हूपुरा निवासी नौशाद पुत्र रियाज ने अपनी ही पत्नी की छुरी से वार करते हुए हत्या कर दी थी। थाना सिविल लाइन में आरोपी नौशाद के खिलाफ घटना के सम्बंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे में मानिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रभावी पैरवी की गयी। पुलिस की ओर से मजबूत केस बनाने के साथ ही इसमें आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत भी पेश किये गये, जिसके परिणाम स्वरुप आज शुक्रवार को स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट नम्बर-05 मुजफ्फरनगर द्वारा इस मामले में अपना फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त नौशाद को अपनी पत्नी की नृशंस हत्या का दोषी ठहराने के साथ ही न्यायालय द्वारा उसको आजीवन कारावास व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।