undefined

मुजफ्फरनगर-- 08 वर्षीय दलित किशोर से कुकर्म करने वाले को आजीवन कारावास

तीस हजार का जुर्माना भी लगाया। 2016 मे किया था वहशी ने बालक के साथ कुकर्म

मुजफ्फरनगर-- 08 वर्षीय दलित किशोर से कुकर्म करने वाले को आजीवन कारावास
X

मुजफ्फरनगर। अदालत ने 08 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कुकर्म के दोषी को 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना छपार क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालक अपने भाई के साथ जंगल में शौच करने गया था। उसके साथ एक युवक ने कुकर्म किया था।

उन्होंने बताया कि पीड़ित के पिता की ओर से थाना छपार में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि उनका 8 वर्षीय पुत्र उसके भाई के साथ 2 जुलाई 2016 को सुबह के समय जंगल में शौच करने गया था। इसी बीच खालिद पुत्र रसीद निवासी गांव कासमपुर थाना छपार ने उसे रोका और जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। बालक ने जब विरोध करते हुए आरोपी के सिर में ईंट से प्रहार किया तो उसने बालक को धमकाते हुए मां के साथ भी रेप करने के धमकी दे डाली थी। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी खालिद को कुकर्म का दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।




Next Story