Muzaffarnagar--नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा
आरोपी पर अदालत ने 21 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी ,मामले की सुनवाई एक माह में पूरी
मुजफ्फरनगर। विशेष अदालत पोक्सो कैराना ने एक 15 वर्षिय बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं इसके साथ ही आरोपी पर 21 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामले की सुनवाई एक माह में पूरी की गई।मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो कैराना के जज मुमताज़ अली की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से ज़िलाशासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने पैरवी कर आठ गवाह पेश किए।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 28 नवंबर 2022 को शामली ज़िले के थाना झिंझाना के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी विक्की उर्फ विकास ने उस समय बलात्कार किया जब वह घर से बाहर उपले लेने गई थी। आरोपी विक्की ने उसे दबोच लिया ओर पास के गन्ने के खेत मे ले जाकर बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में कोर्ट ने गत 4 अप्रैल 2023 को सुनवाई आरम्भ कर एक माह के भीतर आज अपने फैसला सुना दिया।