undefined

मुजफ्फरनगर.. मृतक दलित युवक का पिता कोर्ट मे बयान से पलटा, हत्या का आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर.. मृतक दलित युवक का पिता कोर्ट मे बयान से पलटा, हत्या का आरोपी बरी
X

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दलित युवक के हत्यारे को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में मृतक के पिता के बयान से पलटने पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही करार दिया। आरोपी पर बेटी से प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करने का आरोप लगा था। बता दे कि साल 2018 मे मृतक युवक 18 विकास पुत्र रामकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विकास का शव निरालानगर निवासी अनिल गुप्ता के घर की पहली मंजिल पर पड़ा मिला था। इस मामले में मृतक के पिता रामकुमार ने थाना नई मंडी में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके बेटे विकास का अनिल गुप्ता की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप था कि अनिल गुप्ता ने उसके बेटे विकास को घर पर बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस को भ्रमित करते हुए घर पर बदमाशों के हमला करने की सूचना दी।

पुलिस ने इस मामले में अनिल गुप्ता को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन के अनुसार विकास की लाश के पास से भी एक तमंचा बरामद हुआ था। घटना के मुकदमों की सुनवाई विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने की। अभियोजन के अनुसार इस मामले में मृतक विकास के पिता रामकुमार कोर्ट में अपने कथन से पलट गया। जिसे कोर्ट ने पक्षद्रोही करार दिया। बताया कि दोनों पक्ष कि बहस सुनने के बाद विशेष एससी एसटी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में हत्याकांड के आरोपी अनिल गुप्ता को बरी कर दिया।


Next Story