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Muzaffarnagar- कच्ची शराब मामले में दो महिलाओं को 5 वर्ष की सजा

Muzaffarnagar- कच्ची शराब मामले में दो महिलाओं को 5 वर्ष की सजा
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मुजफ्फरनगर। कच्ची शराब कसीदगी और उसकी अवैध रूप से सप्लाई करने के मामले में पकड़ी गई दो आरोपी महिलाओं को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला करीब 14 साल पुराना है। सजा के साथ ही दोषी महिलाओं पर कोर्ट ने जुर्माना भी तय किया है।


प्राप्त समाचार के अनुसार 25 अक्टूबर 2009 को चरथावल थाना क्षेत्र के चोकड़ा मार्ग पर पुलिस ने छापेमारी कर कच्ची शराब बनाते दो महिलाओं बाला और सुधा को गिरफ्तार कर कच्ची शराब व उसको बनाने का अन्य सामान दो भट्टियों से बरामद किया था। पुलिस ने महिलाओं को जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई एडीजे-14 रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रविन्द्र नागर ने पैरवी की। रविन्द्र ने बताया कि आरोपी दोनों महिलाओं को कोर्ट ने दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।


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