वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करने की जरूरतः केंद्र
वेब आधारित डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा को बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है
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नयन जागृति21 Sep 2020 9:31 AM GMT
नई दिल्ली। केंद्र ने सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा।
केंद्र ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा को बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों और संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है और यह प्रथा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देशों पर विचार करना चाहता है, तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा।
केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे को बड़ा नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के लिए दिशानिर्देशों को बनाए रखना चाहिए। इस मामले को विधायिका पर छोड़ देना चाहिए।
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