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नाबालिग के दो-चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध, तीन साल की होगी सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना

नाबालिग के दो-चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध, तीन साल की होगी सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना
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लखनऊ। अब नाबालिग वाहन चालकों को वाहन चलाना भारी पडेगा। यदि उनके अभिभावकों ने उन्हें वाहन दिया, तो अभिभावक को तीन साल की जेल व 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर शासन ने रोक लगा दी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार दी तो उन्हें तीन साल की सजा होगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में 18 साल से कम आयु के कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल में दो-चार पहिया वाहन नहीं चलाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी, इसके तहत हर विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। सभी कक्षाओं में एक-एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से आनलाइव व आफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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