MUZAFFARNAGAR-कांवड़ मार्ग पर पर्दे में बिकेगी शराब, कैंटीन रहेंगी बंद
जिला आबकारी अधिकारी ने कांवड़ यात्रा को लेकर शराब ठेकेदारों के साथ की मीटिंग, दिए सख्त निर्देश
मुजफ्फरनगर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों पर भी पाबंदी लागू रहेगी। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी ने शासन और जिला प्रशासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत व्यवस्था बनाने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शराब की दुकानों के ठेकेदारों के साथ मीटिंग करते हुए साफ कर दिया कि बिना पर्दे के कांवड़ मार्ग पर शराब की बिक्री नहीं की जायेगी। इस दौरान कांवड़ यात्रा सम्पन्न होने तक शराब के ठेकेदारों के द्वारा चलाई जा रही कैंटीन बंद रहेगी। दुकान पर शराब पिलाने का काम नहीं किया जायेगा और ओवर रेटिंग का मामला भी नहीं चलेगा। सीसीटीवी को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने गुरूवार को अपने कार्यालय में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए विभागीय स्तर पर होने वाले कामकाज को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों के ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गुरूवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मदिरा दुकानों के अनुज्ञापियों के साथ समस्त आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में बैठक आहूत की गयी है। इसमें शासन के निर्देशो ंसे भी को अवगत कराया गया है।
उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान आबकारी विभाग के अधीन देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप दुकानों को 17 जुलाई से प्रत्येक दशा में तिरपाल और दूसरे पर्दाे से ढकवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें बिना पर्दे के किसी भी दुकान पर शराब बिक्री नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान देशी शराब एवं मॉडल शॉप पर संचालित कैन्टीन को 20 जुलाई से कांवड़ यात्रा की समाप्ति तक पूर्णतः बन्द रखा जायेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो कार्यवाही होगी। मदिरा दुकानों पर लगे हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरे प्रत्येक दशा में क्रिया शील रहने चाहिए एवं दुकानों के आस-पास सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने दुकानों पर विशेष रूप से रेट लिस्ट, टोल फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाटसएप नं0 9454466019 स्पष्ट/पठनीय रूप प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही कांवड मार्ग पर मदिरा दुकानों को सांकेतिक करते हुए समस्त साईन बोर्ड भी ढकने का काम किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि दुकानों पर भीड़ इकठ्ठा न हो और न ही कोई भी व्यक्ति दुकान के आस-पास खड़ा होकर शराब पीने पाये। मदिरा की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जाये एवं दुकानों पर किसी भी दशा में ओवर-रेटिंग न होने पाये का भी विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि निर्देशों का कहीं पर भी उल्लंघन होने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।