होली और शब-ए-बारात पर बिना अनुमति जूलुस नहीं
जेसीपी कानून व्यवस्था नवीन अरोरा ने कहा कि होली पर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को जबरदस्ती रंग न लगाया जाए तथा अफवाहें ना फैलाई जाएं। ऐसा करने वाले पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जुलूस का जो मार्ग तय होगा, उसका पालन किया जाए।
लखनऊ । होली और शब-ए-बारात को देखते हुए पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति मिलने पर कोविड नियमों का पालन करते हुए ही जुलूस निकलने दिया जाएगा।
ज्वाइन्ट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने अपील की है कि बिना अनुमति के इन मौके पर कोई जुलूस न निकाले। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जेसीपी कानून व्यवस्था नवीन अरोरा ने कहा कि होली पर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को जबरदस्ती रंग न लगाया जाए तथा अफवाहें ना फैलाई जाएं। ऐसा करने वाले पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि जुलूस का जो मार्ग तय होगा, उसका पालन किया जाए। इसके अलावा होलिका दहन के समय भी कोई विवाद न होने दिया जाये। इसके लिये सभी थानेदारों को भी कई निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि होलिका दहन के लिये हरे पेड़ काटने पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सभी थानेदारों से होलिका दहन के स्थानों पर भ्रमण कर विवाद की स्थिति देखने को कहा है। यह भी ध्यान रखना है कि किसी नई जगह पर होलिका दहन करने को लेकर कोई विवाद तो नहीं है। साथ ही धारा 144 का सख्ती से पालन कराने को भी थानेदारों से कहा गया है।