निजी स्कूलों में 25 फरवरी के बाद गरीब बच्चों के प्रवेश
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा एक में 25 फीसदी सीटें गरीब व अलाभित समूह के लिए आरक्षित होती हैं। नया सत्र अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा स्कूलों की मैपिंग के बाद वेबसाइट पर स्कूलवार आरक्षित सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया जाएगा।
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Rishiraj Rahi15 Feb 2021 12:31 PM IST
लखनऊ। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मैपिंग का काम शुरू कर दिया है। मैपिंग का काम 25 फरवरी तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैपिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा एक में 25 फीसदी सीटें गरीब व अलाभित समूह के लिए आरक्षित होती हैं। नया सत्र अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा स्कूलों की मैपिंग के बाद वेबसाइट पर स्कूलवार आरक्षित सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया जाएगा। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और इसके बाद लॉटरी निकाल कर स्कूलों का आवंटन किया जाता है। छात्र-छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार करती है और एकमुश्त पांच हजार रुपये यूनिफार्म व किताबों के लिए दिए जाते हैं।
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