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एम.जी. पब्लिक स्कूल में स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का हुआ गठन

प्रधानाचार्या श्रीमति मोनिका गर्ग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया

एम.जी. पब्लिक स्कूल में स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का हुआ गठन
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मुजफ्फरनगर। एम.जी. पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन को लेकर उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करते हुए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने स्कूल परिवहन यानों के संचालन के सम्बंध में शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों से विस्तारपूर्वक सभी को अवगत कराया।

एम.जी. पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्या श्रीमति मोनिका गर्ग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि संदीप कौशिक, दो अभिभावक सदस्य और दो मोटरयान चालक सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्या श्रीमति मोनिका गर्ग ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने स्कुल परिवहन सुरक्षा समिति के गठन और स्कूल में छात्र-छात्राओं के आवागमन के लिए संचालित परिवहन यानों के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की ओर से अपना कोई भी परिवहन वाहन संचालित नहीं किया जा रहा है।

अभिभावकों के द्वारा ही अपने अपने स्तर से बच्चों को विद्यालय में आने जाने के लिए स्कूल परिवहन वाहनों का बंदोबस्त निजी स्तर पर किया गया है। उन्होंने बैठक में अवगत कराया कि प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की ओर से बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित कराने के लिए सभी स्कूल परिवहन वाहनों के चालकों और अभिभावकों को नोटिस जारी करते हुए इस सम्बंध में जानकारी दे दी गई है कि मानकों के अनुरूप वैध वाहनों से ही बच्चों को विद्यालय भेजा जाये। स्कूल में लगे प्राइवेट वाहनों के चालकों से अपने वाहनों के दस्तावेज, आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जमा मांगे गये हैं। सभी वाहन चालकों को मानकों के अनुरूप ही अपने वाहनों का संचालन करने और अभिभावकों को भी वैध वाहनों से ही अपने बच्चों को विद्यालय में आवागमन कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

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