उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब आवारा और हिंसक हो चुके कुत्तों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो आमतौर पर अपराधियों के खिलाफ की जाती है।प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि हमलावर कुत्तों को अब सजा का प्रावधान होगा। पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन तक एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में निगरानी में रखा जाएगा, जबकि दूसरी बार किसी पर हमला करने पर उसे आजीवन वहीं पर कैद रखा जाएगा।
आमतौर पर उम्रकैद जैसी सजा इंसानों को गंभीर अपराधों पर दी जाती है, लेकिन अब यह नियम आवारा कुत्तों पर भी लागू होगा। तीन सदस्यीय टीम हर मामले की जांच करेगी और तभी कुत्ते को स्थायी रूप से कैद करने का फैसला लिया जाएगा।
कुत्तों को छोड़ने से पहले उनके शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यह चिप उनके भविष्य के व्यवहार और लोकेशन की निगरानी में मदद करेगी। इससे प्रशासन यह ट्रैक कर सकेगा कि वही कुत्ता कहीं दोबारा हमला तो नहीं कर रहा।
आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि काटने वाले कुत्ते पर कार्रवाई तभी होगी जब पीड़ित व्यक्ति सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाण पत्र देगा। इसी आधार पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।