खतरा है तो डिलीट कर दो वाॅट्स ऐपः कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अगर इस पाॅलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप वाॅट्सऐप को डिलीट कर दीजिए। ये एक प्राइवेट ऐप है। इस रखना है या नहीं वह यूजर तय करता है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं?

Update: 2021-01-18 10:11 GMT

नई दिल्ली। वाॅट्सऐप की प्राइवेट पाॅलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा की वाॅट्सऐप की नई प्राइवेट पाॅलिसी से निजता भंग होती है इसलिए सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। याचिकाकर्ता की मांग सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ये एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप वाॅट्सऐप को डिलीट कर दीजिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का कोई नोटिस न जारी करते हुए कहा, इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि वाॅट्सऐप जो नई प्राइवेट पाॅलिसी ला रही है उस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये लोगों की निजता का उल्लंघन है। याचिककर्ता ने कहा कि प्राइवेट पाॅलिसी के जरिए प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना चाहता है, जिस पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर इस पाॅलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप वाॅट्सऐप को डिलीट कर दीजिए। ये एक प्राइवेट ऐप है। इस रखना है या नहीं वह यूजर तय करता है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है।

दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में कड़ा कानून बनाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूरोपियन देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं इसलिए वाॅट्सऐप की पाॅलिसी वहां पर अलग है। भारत में इसको लेकर कोई सख्त कानून नहीं होने के कारण आम लोगों के डाटा को थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है।

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