ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों को मुफ्त इंटरनेट और उपकरण दें स्कूलः दिल्ली हाईकोर्ट

ऐसे गैजेट और डिजिटल उपकरण के साथ-साथ इंटरनेट पैकेज की लागत भी ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होगी

Update: 2020-09-18 09:04 GMT

नई दिल्ली। गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान आज एक बड़ा और बेहद अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वित्तपोषण रहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश दिया है।

ऑनलाइन क्लास लेने में गरीब बच्चों की समस्या को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने आदेश में सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय को निर्देश दिए हैं कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ-साथ गैजेट दें, ताकि इन्हें भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे गैजेट और डिजिटल उपकरण के साथ-साथ इंटरनेट पैकेज की लागत भी ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होगी और ये उपरकण ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के छात्रों को निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाने चाहिए।

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