टिकटाक पर बैन के ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी कोर्ट ने लगाई रोक
हालांकि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टिक टाॅक बैन वाले फैसले पर रोक लगाने के पीछे की वजह नहीं बताई है।
वाशिंगटन। टिक टाॅक पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका की एक अदालत ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। हालांकि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टिक टाॅक बैन वाले फैसले पर रोक लगाने के पीछे की वजह नहीं बताई है।
ज्ञात रहे कि ट्रंप प्रशासन ने रविवार (27 सितंबर) के बाद टिक टाॅक के डाउनलोड करने पर बैन लगाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने टिक टाॅक के नए डाउनलोड को प्रतिबंधित किया था। ट्रंप प्रशासन द्वारा टिक टाॅक बैन के आदेश को प्रभावी होने के पहले ही रविवार (27 सितंबर) की सुबह वाशिंगटन के एक डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स ने टिक टाॅक की मालिक कंपनी बाइटडांस के अनुरोध पर अस्थायी रोक का आदेश जारी किया। जज ने देश जारी करने की कोई वजह नहीं बताई है लेकिन इतना जरूर कहा है कि वह इस मामले पर बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। टिक टाॅक के मालिक, बाइटडांस ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिकी ऐप स्टोरों से टिक टाॅर को आदेश देने के बाद होल्ड करने का अनुरोध किया था, जब तक कि कंपनी ने अपने अमेरिकी परिचालन में हिस्सेदारी एक घरेलू खरीदार को नहीं बेच देती।
ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार (27 सिंतबर) के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिक टाॅक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। जो डाउनलोड करने योग्य ऐप्स के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्टोर हैं। जिसके बाद कोई भी नए तरीके से टिक टाॅक डाउनलोड नहीं कर पाएगा। टिक टाॅक का उपयोग नियमित रूप से 10 करोड़ अमेरिकियों द्वारा किया जाता है। सुनवाई के दौरान बाइटडांस के वकील ने बैन पर कहा था, आज रात (रविवार) से इस बैन पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जबकि इस पर अभी बातचीत चल ही रही है।