आनंद व राजवंशी हॉस्पिटल ने की 6.61 लाख की कर चोरी

नगरपालिका ने सुनवाई के बाद कर अपवंचन में अधिरोपित किया जुर्माना, 15 दिन में दोनों हॉस्पिटल को धनराशि जमा करने के निर्देश ; आनंद और राजवंशी हॉस्पिटल ने दूर नहीं की अवैध पार्किंग की शिकायत, पार्किंग के लिए प्लाट लेने का किया दावा, जांच के निर्देश

Update: 2024-12-22 12:27 GMT

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् के द्वारा शहर के दो प्रमुख निजी हॉस्पिटल पर जानकारी छिपाकर पालिका से कर चोरी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के उपरांत दोषी पाये जाने पर कर अपवंचन में जुर्माना करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इन निजी हॉस्पिटल को 15 दिन के भीतर कर अपवंचन में अधिरोपित की गई 6 लाख 61 हजार 160 रुपये बतौर जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश देते हुए समयावधि के बाद 10 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की चेतावनी दी है। दोनों हॉस्पिटल के बाहर अवैध पार्किंग की समस्या दूर नहीं होने पर पालिका प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई, हालांकि हॉस्पिटल मालिकों की ओर से पार्किंग स्थल के लिए प्लॉट लिये जाने का दावा किया गया है, इसकी जांच और प्लॉट पर कर निर्धारण के लिए भी निर्देश दे दिए गये हैं।

बता दें कि वार्ड संख्या 20 से भाजपा सभासद हनी पाल द्वारा 28 अगस्त 2024 को शहर के भोपा रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल और नई मंडी गौशाला रोड स्थित राजवंशी हॉस्पिटल के मालिकों के खिलाफ अवैध पार्किंग चलाने और नियमों के विपरीत संचालन करने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने इस प्रकरण में दोनों निजी हॉस्पिटल के मालिकों डॉ. करन मारवाह और डॉ. सुशील राजवंशी को 19 सितम्बर को नोटिस जारी करते हुए शिकायत जवाब तलब किया था। आनंद हॉस्पिटल की ओर से 22 अक्टूबर तो राजवंशी हॉस्पिटल के द्वारा 19 सितम्बर को नोटिस का जवाब दिया गया। डॉ. करन ने दावा किया था कि उनका हॉस्पिटल 580 वर्गगज में है और तृतीय तल तक निर्माण किया गया है। पार्किंग के लिए अलग से 600 वर्गगज का प्लॉट लेने की बात भी कही गई और पालिका से सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लेने का भी दावा किया गया। वहीं राजवंशी हॉस्पिटल की ओर से पालिका से जवाब के लिए समय मांगा गया और 10 अक्टूबर को हुई प्रकरण की सुनवाई में दावा किया गया कि 190 वर्ग मीटर का प्लॉट पार्किंग के लिए ले लिया गया है, जहां पार्किंग कराई जा रही है। पालिका से लाइसेंस भी बनवा लिया गया है। इसमें किये गये दावों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए कर अधीक्षक के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई थी।

कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि दोनों हॉस्पिटल के मालिकों के दावों की पोल भौतिक सत्यापन में खुल गई है। दोनों अस्पतालों के मालिकों ने भवन की भूमि और निर्माण का पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया है और तथ्य छिपाते हुए पालिका से कर चोरी करने का काम किया है। आनंद हॉस्पिटल पर पूर्व में 55764 रुपये वार्षिक गृह और जल कर अधिरोपित किया गया था। जबकि जांच के बाद सामने आये वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर इस हॉस्पिटल पर 100504 रुपये वार्षिक गृह और जल कर अधिरोपित हुआ है। ऐसे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 44740 रुपये के कर की चोरी आनंद हॉस्पिटल के द्वारा की जा रही थी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के लिए आनंद हॉस्पिटल पर कर अपवंचन के लिए अंतर राशि, उस पर ब्याज और जुर्माना लगाकर वसूली नोटिस जारी किया गया है। बताया कि प्रत्येक वर्ष के लिए 94848 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए पांच वित्तीय वर्ष के लिए 474240 रुपये की धनराशि जमा कराने के लिए कहा गया है।

उन्होंने बताया कि वहीं राजवंशी हॉस्पिटल द्वारा पालिका को गलत तथ्य देकर कर निर्धारण कराया और 42418 रुपये वार्षिक गृह एवं जल कर दिया जा रहा था। जांच के बाद यह बढ़कर 60050 रुपये वार्षिक हो गया है। इसमें 17634 रुपये प्रति वर्ष कर अपवंचन का मामला उजागर होने पर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राजवंशी हॉस्पिटल पर 37386 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए पांच वर्ष के लिए 186920 रुपये की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि दोनों हॉस्पिटल के बाहर आज भी अवैध पार्किंग पाई गई है। इसके लिए भी राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाही करने और पार्किंग के लिए निर्धारित प्लॉटों पर जांच करते हुए कर अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये हैं। 15 दिन में यह धनराशि जमा नहीं कराये जाने पर दस प्रतिशत ब्याज और लगाते हुए वसूली की जायेगी। मानक पूर्ण नहीं करने पर अगले वित्तीय वर्ष में दोनों हॉस्पिटल को पालिका से लाइसेंस भी निर्गत नहीं किया जायेगा।

शिकायत करने वाले सभासद हनी पाल पीछे हटे

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में आनंद और राजवंशी हॉस्पिटलों में अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग करने वाले भाजपा सभासद हनी पाल ने अचानक ही अपनी शिकायत वापस ले ली और पीछे हट गये। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि 28 अगस्त को हनी पाल सभासद ने ही शिकायत की और जांच की गई, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान ही हनी पाल ने 6 दिसम्बर को प्रार्थना पत्र देकर आनंद हॉस्पिटल के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेते हुए जांच में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। सभासद का कहना है कि हॉस्पिटल की ओर से उनको बताया गया कि पार्किंग के लिए प्लॉट लेकर लाइसेंस भी बनवा लिया है। ऐसे में उन्होंने शिकायत वापस ली। आनंद हॉस्पिटल के मालिक डॉ. करन मारवाह का कहना है कि पालिका को सभी जानकारी सही दी गई, शिकायत भी वापस हो गई, अब भी उनको बिना वजह परेशान किया जा रहा है। हम इसमें अपील करेंगे।

राजवंशी ने पालिका टीम के खिलाफ की कार्यवाही की मांग

मुजफ्फरनगर। राजवंशी हॉस्पिटल पर कर चोरी के आरोपों को लेकर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कराई गई जांच के दौरान हुई सुनवाई में हॉस्पिटल के मालिक डॉ. सुशील राजवंशी ने कम टैक्स लगाने के लिए पालिका के कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ही चोर ठहरा दिया है। इस प्रकरण में राजवंशी हॉस्पिटल के मालिक डॉ. सुशील राजवंशी 28 नवम्बर को हुई सुनवाई में खुद पेश हुए। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उनका 15 बेड का पुराना नर्सिंग होम है, इसमें 12 गुणा 40 फिट की पार्किंग मौजूद है, जिसमें एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हम नया नर्सिंग होम बना रहे हैं। कहा कि वर्ष 2020 में पालिका कर्मियों द्वारा स्वयं हॉस्पिटल के भवन के लिए कर निर्धारण किया था। इसमें अनियमितता हुई तो यह पालिका कर्मियों का दोष है और वो ही उत्तरादायी हैं। इसलिए हॉस्पिटल पर जुर्माना और आर्थिक दण्ड लगाना उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी का कहना है कि कर लगाने के लिए 2020 में भरे गये फार्म पर जो जानकारी भवन सम्बंधी पालिका को उपलब्ध कराई गई, वो डॉ. सुशील राजवंशी ने अपने हस्ताक्षर से दी है। उनके द्वारा स्वःकर निर्धारण कराया गया है। इसमें पालिका कर्मियों ने कर निर्धारण नहीं किया है।

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