उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त कुकिंग सिलेंडर की सुविधा बन्द

Update: 2020-09-30 10:46 GMT

सरकार द्वारा कोरोना काल में दी गई कई तरह की रियायतों की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। समय सीमा खत्म होने के बाद एक अक्तूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। बड़ा बदलाव बैंकों में होने जा रहा है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है। इसके बाद ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। सरकारी क्षेत्र के दूसरे बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी अपने यहां यही फैसला लागू करेंगे। न्यूनतम बैलेंस मेंटेन ना रखने वाले खाताधारकों से होने वाली कटौती में अहम बदलाव होने जा रहा है। मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 से घटाकर भारतीय स्टेट बैंक तीन हजार करने जा रहा। वहीं, पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। पहले जहां 75 फीसदी से कम राशि होने पर 80 रुपए व जीएसटी लगता था वहीं, अब सिर्फ 15 रुपए व जीएसटी देना होगा। दूसरी तरफ 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपए व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपए जीएसटी के साथ है। भारत सरकार देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर में एकरूपता लाने जा रही है। अब स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को क्यूआर कोड रीड करने के लिए हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। देश के सभी राज्यों के डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। मौजूदा नियम के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारी की सेवा अगर सात साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाती है। मगर अब बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के सात साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार जीएसटी फॉर्म बदलने की तैयारी नहीं है, पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। अब ऐसे कारोबारियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। सरकार की योजना है कि छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बना दिया जाए। एनसीआर और दिल्ली में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों को लेकर सरकार सख्त रुख अख्तियार करने जा रही है। हाई सिक्योरिट नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की सूरत में एक से पांच हजार रुपये का चालान लगेगा। ट्रैफिक पुलिस अब बीच सड़क लोगों को रोक कर गाड़ियों के कागजात चेक नहीं कर करेगी। सरकार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए यातायात नियम लागू करने जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये गाड़ियों के दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा। जिन गाड़ियों के कागजात अधूरे होंगे, परिवहन विभाग उन्हें ई-चालान भेजेगा। अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर एक हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। उज्जवला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मुफ्त कुकिंग गैस सिलेंडर की सुविधा बन्द होने जा रही है।अप्रैल में कोरोना काल से गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। सरकार कल से मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना बन्द कर रही है। आयकर दाताओं को जुर्माने के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। सरकार कोरोना काल में इसे दो बार बढ़ा चुकी है, तारीख अब आगे नहीं बढ़ी और आपने आयकर रिटर्न नहीं फाइल की तो परेशानी होगी। ऐसे लाभार्थी जिन्हें अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, को अपने खाने को नियमित कर लेना जरूरी है। किन्हीं कारणवश यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने जून 2020 तक ऑटो-डेबिट सुविधा देना बंद कर दिया था। कोरोना काल में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। बचे हुए लोग राशन कार्ड और आधार को लिंक सिर्फ बुधवार तक करा सकते हैं।

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