बेंगलुरु। कर्नाटक में पानी मांगने के बहाने घरों में घुसकर महिलाओं से रेप और फिर हत्या करने वाले सीरियल रेपिस्ट उपेश रेड्डी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने झटका दिया है। निचली अदालत के फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की मांग को खारिज कर दिया। दोषी उमेश अक्सर उन महिलाओं को निशाना बनाता था, जो घर में अकेली होती थी। उसे नौ महिलाओं के साथ दरिंदगी और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसने कम से कम 18 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या की है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए उमेश रेड्डी की फांसी की सजा को बरकरार रखा। मामले में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रदीप सिंह की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध को देखते हुए दोषी नरमी का हकदार नहीं है।