भारत सरकार ने पाकिस्तान के 18 को आतंकी घोषित किया

गृह मंत्रालय ने आज यहां एक बयान जारी कर कहा कि 18 और व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर इनके नाम इस अधिनियम की चैथी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।

Update: 2020-10-27 10:56 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 18 और व्यक्तियों को आज गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इसमें कई बड़े आतंकियों के नाम शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने आज यहां एक बयान जारी कर कहा कि 18 और व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर इनके नाम इस अधिनियम की चैथी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत श्व्यक्तिगत आतंकवादीश् घोषित किए जाने वालों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है। इसमें पाकिस्तान जासूस एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस का साजिद मीर है, जिसने कराची में एक नियंत्रण कक्ष से 26/11 मुंबई हमले की निगरानी की थी, हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भतीजे रियाद भाई इकबाल भटकल, साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ छोटा शकील, और दो अन्य डी कंपनी टाइगर मेमन और जावेद चिकना शामिल हैं। इनसे अधिकतर पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इससे पहले भी तेरह व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है । इस तरह अब तक सरकार ने कुल 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।  

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