सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट देने से किया इंकार
जम्मू- कश्मीर प्रशासन से इस बात पर जवाब मांगा है कि महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? जम्मू-कश्मीर प्रशासन से यह भी पूछा गया है कि क्या उनकी हिरासत एक साल से आगे बढ़ाई जा सकती है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज महबूबा मुफ्ती को अपनी पार्टी के आयोजनों में शामिल होने की छूट देने से इंकार कर दिया साथ ही जम्मू- कश्मीर प्रशासन से इस बात पर जवाब मांगा है कि महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? जम्मू-कश्मीर प्रशासन से यह भी पूछा गया है कि क्या उनकी हिरासत एक साल से आगे बढ़ाई जा सकती है।
इस मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूता मुफ्ती की रिहाई की मांग को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की संशोधित याचिका पर केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी याचिका में अपील की है कि उनकी मां महबूबा को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की परमिशन दी जाए। उनका कहना कि उनकी मां एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने और अपने लोगों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलने-बातचीत करने की छूट दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। और वें फरवरी से अभी तक हिरासत में ही हैं।