खतौली। नगर पालिका खतौली के वार्ड नंबर 10, शांतिनाथ नगर (जमुना विहार) गली नंबर 2 के सभासद मनोज कुमार व अफ़रोज़ नाज़ सभासद, वार्ड 16 (मोहल्ला इस्लामनगर) ने हाल ही में आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज कराई है।
सभासद मनोज कुमार ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्रस्तावित बोर्ड बैठक की कार्यसूची/एजेंडा 27 अगस्त को भेजा गया, जबकि नगर पालिका अधिनियम 1916, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश एवं शासनादेश के अनुसार बोर्ड बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पहले सदस्यों को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके बावजूद बैठक मात्र दो दिन पूर्व नोटिस जारी कर आहूत की गई, जिसे उन्होंने असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जल्दबाजी में बैठक बुलाने से पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है और सभासदों को तैयारी का उचित समय नहीं मिल पाता। ऐसे में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अधूरी रह जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। सभासद ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन न करने वाले लोगों पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक की सूचना नियमानुसार समय से पहले दी जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना के चलते उन्होंने इस कार्यवाही रजिस्टर पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोगों का कहना है कि नियमों का पालन करना पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए जरूरी है। जब इस मामले को लेकर ईओ पालिका खतौली से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।