MUZAFFARNAGAR—दवा के अवैध कारोबार का भंड़ाफोड़, 11 लाइसेंस रद्द

मुजफ्फरनगर। जनपद में दवाईयों का सबसे बड़ा बाजार उपलब्ध होने के साथ ही यहां पर जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और प्रतिबंधित दवाईयों का अवैध कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हरियाणा और उत्तराखंड तक यहां से अवैध दवाईयों का जखीरा सप्लाई किया जा रहा है। ऐसा कई बार यहां दूसरे प्रदेशों की पुलिस की छापेमारी में खुलासा भी होता रहा है। अब जांच के दौरान जिले में दवाईयों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कोडीन युक्त दवाईयों के अवैध कारोबार की सूचना पर हुई जांच के प्रथम चरण में जिले में कोडीन युक्त दवाईयों का अवैध कारोबार करने के दोषी पाये जाने पर 11 दवा कारोबारियों को जारी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही औषधि विभाग के द्वारा जिले में कोडिन युक्त औषधी के अवैध व्यापार में शामिल कई अन्य औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच का काम अभी जारी है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में कुछ अन्य दवा कारोबारियों पर भी गाज गिर सकती है।

सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल दीपक शर्मा द्वारा प्रतिबंधित दवाईयों के अवैध कारोबार करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जनपद के 11 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर अवैध कारोबार होने के आरोपों में जांच के दौरान दोष साबित होने पर इन दवा कारोबारियों को दी गई कोडिन युक्त औषधि बेचने की अनुमति निरस्त की गई है। जिला औषधि निरीक्षक पवन शाक्य ने बताया कि उनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद के कुछ मेडिकल स्टोर व एजेंसियां कोडिन युक्त औषधियों का अवैध व्यापार कर रही है, जिसके उपरांत उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के बाद जनपद में कोडिन युक्त औषधीय के अवैध व्यापार में शामिल औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

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जांच उपरांत सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल दीपक शर्मा द्वारा जनपद के 11 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के कोडिन युक्त औषधि बेचने की अनुमति निरस्त की गई। जिन मेडिकल स्टोर और मेडिकल एजेंसियों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, उनमें आदित् फार्मा, दुकान नंबर -96, प्रथम तल, जिला परिषद मार्केट, एन.के. फार्मा, दुकान नंबर 11, 12, रोहिल्ला मार्केट, पचेंडा रोड, चेतन मेडिकोज, दुकान नंबर 118, 119, प्रथम तल, जिला परिषद मार्केट, कार्तिक फार्मास्यूटिकल्स, दुकान नंबर 65 बी, अग्रवाल मार्केट महावीर चैक, शंकर मेडिकोज, दुकान नंबर 45, प्रेमपुरी गांधी पार्क, क्वालिटी मेडिसिन, दुकान नंबर 33, जिला परिषद मार्केट, कुमार ब्रदर्स, दुकान नंबर 58, भूतल जिला परिषद मार्केट, हरिओम मेडिकल एजेंसी दुकान नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, टी स्क्वायर कंपलेक्स आर्य समाज रोड, मार्स मेडिकल एजेंसी दुकान नंबर 36 जिला परिषद मार्केट, आशीष मेडिकोज दुकान नंबर 78, भूतल जिला परिषद मार्केट, और मेडिको डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान नंबर 61, बी.एस.ए. कंपाउंड जिला परिषद मार्केट शामिल हैं।

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डीआई पवन शाक्य ने बताया कि दवाईयों का अवैध कारोबार करने की शिकायतों पर जिले में विभागीय स्तर पर औचक निरीक्षण और जांच अभी जारी है। उन्होंने बताया कि जांच उपरांत कुछ और मेडिकल एजेंसी और स्टोरों की अनुमति निरस्त की जाएगी। अभी दिसम्बर माह में हुए निरीक्षण और जांच के अनुसार दोषी पाये गये 11 औषधि विक्रेताओं के खिलाफ मंडल स्तर से कार्यवाही हुई है। सूत्रों का कहना है कि आगामी दिनों में भी करीब एक दर्जन मेडिकल स्टोर-एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इस कार्यवाही को लेकर जिला परिषद् मार्किट सहित जिले के दवा कारोबारियों में हड़कम्प मचा हुआ है।

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लग सकती है नशे की लत, रुक सकती हैं सांस

मुजफ्फरनगर। डीआई पवन शाक्य के अनुसार कोडीन युक्त दवाईयों का अत्याधिक और बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के उपयोग आपकी सांस को धीमा या रोक सकता है, गंभीर बेहोशी का कारण बन सकता है और आदत बन सकता है। इस दवा का दुरुपयोग नशे की लत, अत्यधिक खुराक या मृत्यु का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से किसी बच्चे या अन्य व्यक्ति में जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा का उपयोग कर रहा है, उसके लिए यह गंभीर रूप से घातक हो सकता है। कोडीन 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग के लिए नहीं है। गर्भावस्था के दौरान कोडीन लेने से नवजात शिशु में जानलेवा वापसी के लक्षण हो सकते हैं। यदि आप शराब के साथ या अन्य दवाओं के साथ कोडीन का उपयोग करते हैं जो उनींदापन, बेहोशी या आपकी सांस को धीमा कर देती हैं तो घातक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

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