वाराणसी। वाराणसी जिले की पुलिस की संयुकत टीम ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैले गौ-तस्करी नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर गोविंद सिंह निवासी कैमूर, बिहार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पैर में लगी गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी का पूर्वी यूपी के कई जिलों में नेटवर्क है। उस पर अलग- अलग जिलों में नौ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैले गौ-तस्करी नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गोमती जोन के डीसीपी आकाश पटेल ने बताया कि थाना बड़ागाव एवं थाना फूलपुर की संयुकत पुलिस टीम ने रामेश्वर के निकट वरुणा पुल के पास दबिश दी। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में गोविंद के पैर में गोली लगी। बिहार के कैमूर निवासी गोविंद सिंह के खिलाफ नौ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क में शामिल कई अपराधियों के नाम सामने आए हैं। जिनके खिलाफ गोमती जोन पुलिस आगे भी कठोर कार्रवाई करेगी। गिरफ्तार गोविंद सिंह ने पुलिस की पूछताछ में पशु तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।

आवारा कुत्तों पर अधिकतर राज्यों ने नहीं दिए हलफनामे, मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश
नई दिल्ली – 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की थी, तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया था। हालांकि, सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली महानगरपालिका ने ही इस आदेश का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट ने पाया कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे





