प्रयागराज : रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ टैक्स बकाया, सरकारी दफ्तर बने बड़े बकायेदार
मुजफ्फरनगर नगर पालिका टैक्स बकाया 5 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। एसएसपी कार्यालय पर 96 लाख और मंडी समिति पर 3.65 करोड़ रुपये लंबित हैं। ईओ प्रज्ञा सिंह ने सख्ती दिखाते हुए राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोक दिया है।





