प्रयागराज : रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।

जिस पत्नी को पढ़ाकर बनाया दरोगा, उसी ने पति पर दर्ज कराई दहेज की एफआईआर
हापुड़। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र निवासी युवक गुलशन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी पर दहेज उत्पीड़न का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। गुलशन का कहना है कि उसने मेहनत-मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया-लिखाया और दरोगा बनने में मदद की, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने उसके और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। रिश्ते, भरोसे और कानून के टकराव की एक चैंकाने वाली तस्वीर हापुड़ में सामने आई है। एसपी कार्यालय पहुंचे एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवक का कहना है कि उसने मेहनत-मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया-लिखाया और दरोगा बनने में हरसंभव मदद





