आबकारी विभाग में शराब की दुकानों के नए ठेकों की तैयारी तेज

डीईओ ने आबकारी नीति 2026-27 पर मंथन कर ठेकेदारों को दिए बकाया जमा कराकर प्रपत्रों की तैयारी के निर्देश

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला आबकारी कार्यालय में फुटकर और थोक मदिरा अनुज्ञापियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर नीति के प्रावधानों, शुल्क संरचना और नवीनीकरण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह द्वारा अपने कार्यालय परिसर में जनपद के समस्त फुटकर एवं थोक मदिरा अनुज्ञापियों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि यह बैठक अपर मुख्य सचिव एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक में आबकारी नीति 2026-27 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अनुज्ञापियों को नई नीति के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया गया।
बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए देशी शराब, समेकित दुकान (कम्पोजिट शॉप), मॉडल शॉप तथा भांग की दुकानों हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटी कोटा (एमजीक्यू), न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व (एमजीआर), मूल अनुज्ञा शुल्क (बेसिक लाइसेंस फीस), अनुज्ञा शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) एवं नवीनीकरण शुल्क के आकलन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन मानकों के आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्ष की देयताएं तय की जाएंगी।

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वर्ष 2026-27 के लिए थोक अनुज्ञापनों की अनुज्ञा शुल्क में हुए बदलावों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित शुल्क संरचना के अनुरूप सभी अनुज्ञापियों को समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में समस्त फुटकर अनुज्ञापियों से अधिकाधिक दुकानों का नवीनीकरण कराए जाने की अपील की गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि वर्ष 2025-26 की दुकानों से संबंधित सभी बकाया देयताओं का तत्काल भुगतान कर उन्हें शून्य किया जाए, जिससे नवीनीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय-सारणी से अवगत कराते हुए आवश्यक प्रपत्रों को समय से तैयार करने और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर अनुज्ञापियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बैठक के अंत में उपस्थित अनुज्ञापियों से प्रश्न आमंत्रित किए गए। मौके पर ही उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नई आबकारी नीति 2026-27 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अनुज्ञापियों का सहयोग आवश्यक है और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राजस्व वृद्धि तथा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

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