पुराने बंधुआ श्रम कानून भट्टे व्यवसाईयों के लिए मुसीबतः प्रमोद
ईट निर्माता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने एसडीएम खतौली जीत सिंह राय से मिलकर उठाई ईट निर्माताओं की समस्या।;
मुजफ्फरनगर। बंधुआ श्रम शिकायत से पीड़ित खतौली तहसील के भट्टा मालिक ने ईट निर्माता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एसडीएम खतौली जीत सिंह राय से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया।
प्रमोद कुमार ने उप जिलाधिकारी को बताया कि बदनियति के तहत कुछ तथाकथित श्रमिकों द्वारा धारा -16 बंधुआ अवमुक्त अधिनियम 1976 को आधार बनाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में बंधक बनाए जाने की शिकायत करते हैं और जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय आयोग द्वारा संबंधित श्रमिकों के पक्ष में बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी कर जिला स्तर पर श्रम विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु आदेश जारी कर दिया जाता हैं।
प्रमोद कुमार ने कहा कि आज की व्यवस्था में जब हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है तो क्या बंधक बनाए जाने की सूचना आसानी से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दी जा सकती है? लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि बंधक सिद्ध होने पर सरकार के स्तर से आर्थिक मदद पाने का रास्ता साफ हो जाता है। इस स्थिति में भट्टा मालिक द्वारा खाना-खर्चा हेतु श्रमिकों को दी गई अग्रिम धनराशि भी समाप्त हो जाती है और सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि उसको बीच सीजन पथेर श्रमिक नहीं मिलते और परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान के साथ-साथ उस भट्टा मालिक का सीजन भी बर्बाद हो जाता है।
उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पुराने बंधुआ श्रम कानून को खत्म करें ताकि किसी बेकसूर का उत्पीड़न ना हो सके। बैठक में अध्यक्ष प्रमोद कुमार के अलावा पूर्व प्रधान करणवीर, अजयपाल भैंसी, नीरज, राजकुमार, सतबीर, हेमराज मुखिया आदि मौजूद रहे।