मुजफ्फरनगर........बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया

कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 30 हजार का अर्थदंड जिसकी आधी रकम पीडित बालिका को देने का फरमान अदालत ने सुनाया

Update: 2022-08-23 13:26 GMT

मुज़फ्फरनगर। नाबालिग बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा के साथ 30 हजार का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीडिता को देने का फरमान दिया है। बता दे कि 28 मार्च 2015 को थाना मंसूरपुर के एक गांव की रहने वाली आठ वर्षीय बालिका को जंगल मे ले जाकर बलात्कार करने के मामले प्रकाश मे आया था। जिसके बाद वादी द्वारा पुलिस को लिखित मे तहरीर दी थी। जिसमे पुलिस ने कार्यावाही करते हुए आरोपी अमित यादव पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम लिनुआपुर थाना काशीचक जनपद नवादा बिहार को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई पोक्सो विशेष अदालत के ज़ज़ बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।


अभियोजन के अनुसार गत 28 मार्च 2015 को थाना मंसूरपुर के एक गांव में आरोपी अमित लड़की को बहलाकर गन्ने के खेत मे ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के रोने चिल्लाने की आवाज़ से आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए थे जिनको देखकर तो आरोपी फरार हो गया था।  इस मामले मे अदालत ने ने 20 वर्ष की सजा के साथ 30 हजार का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।


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