40 किग्रा. गांजे के साथ पकड़े गये 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप और भूपेन्द्र एडवोकेट ने की मजबूत पैरवी, कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुजफ्फरनगर। दो गाड़ियों में करीब 40 किग्रा. नशीला पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए पकड़े गये पांच अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी। इस दौरान अभियुक्तों की जमानत अर्जी का शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए जमानत दिये जाने पर उनके द्वारा समाज में जाकर फिर से अपराध और नशीले पदार्थ की तस्करी करने जैसे अस्वीकार्य और गैर कानूनी कार्य करने में लिप्त होने की आशंका भी जताई।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार और भूपेन्द्र एडवोकेट ने बताया कि खतौली पुलिस के उप निरीक्षक मोहित चौधरी के द्वारा 29 मार्च 2023 को चैकिंग के दौरान सफेदा रोड पर दो गाड़ियों को स्विफ्ट कार संख्या यूपी 14सीवी 5743 और सेवेरले एवेन्यू कार संख्या यूए 08जे 2412 से मौहम्मद अजीम, इरशान, आजाद, नूर मौहम्मद उर्फ भूरा और शादाब को पकड़ा गया था। उनके पास से दोनों गाड़ियों में करीब 40 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में खतौली थाने पर पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश कर दिये जाने के बाद अभियुक्त आजाद पुत्र इस्तकार निवासी गांव मुरलीपुर गुलाब थाना कंकरखेडा जिला मेरठ ने अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-7 शक्ति सिंह के समक्ष जमानत अर्जी दायर की।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि इसमें पुलिस द्वारा दिये गये साक्ष्यों और आरोपों को अभियुक्त द्वारा झूठा करार देते हुए जमानत अर्जी स्वीकार करने की अपील की, जिसका उनके द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत दलील प्रस्तुत की गयी। एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि मजबूत पैरवी और विरोध के चलते कोर्ट द्वारा अभियुक्तों की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया है।